शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय कमजोर वर्ग के बच्चों का एडमिशन लेना सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी
मोतिहारी।
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग की हुई। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के छात्रों का शैक्षिक वर्ष 2026-27 में ज्ञान दीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया कार्य की गति दिलाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय इसमें किसी भी तरह की आनाकानी नहीं कर सकते और निर्धारित कोटा के अनुसार (25%) बच्चों का नामांकन हर हाल में लेना होगा।
अलभकारी समूह से आशय है- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सहित अल्पसंख्यक समूह के वैसे बच्चे जिनके माता-पिता / वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपया तक हो। वहीं कमजोर वर्ग के बच्चों से आशय है- सभी जातियां/ समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता/ वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो।
विद्यालय में नामांकन के समय बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2026 के आधार पर 6 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। छात्रों का पंजीकरण ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से 31 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है।
आज की बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय यदि कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लेने में आनाकानी करते हैं तो उनके पंजीकरण को रद्द करने की कार्रवाई की जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि नियमित तौर पर नामांकन/पंजीकरण की प्रगति का अनुश्रवण करें।
जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि निजी विद्यालय मनमाने ढंग से नई ड्रेस एवं नई किताब कॉपी के लिए बच्चों पर दबाव बनाते हैं, जिसकी सही ढंग से जांच कराई जाए एवं इसके विरुद्ध सभी जरूरी कार्रवाई की जाए ताकि अभिभावकों पर बोझ नहीं बढ़े।



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