मोतिहारी।
अनुमंडल मुख्यालय में अरेराज अनुमंडल के सभी उर्वरक विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार के द्वारा की गई।
बैठक में उर्वरक विक्रेताओं को निम्नलिखित निर्देश दिए गए :
1. नियत दर पर बिक्री – यूरिया, डी.ए.पी. सहित सभी उर्वरक केवल सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही बेचे जाएँगे। अधिक मूल्य लेने की शिकायत पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
2. उपलब्धता सुनिश्चित करना – सभी लाइसेंसधारी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा ब्लैक मार्केटिंग पाए जाने पर उर्वरक की जब्ती, लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
3. अतिरिक्त वस्तुओं की जबरन बिक्री पर रोक – किसानों को उर्वरक के साथ अन्य वस्तुएँ (जैसे बीज, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि) जबरन नहीं दी जाएँगी।
4. स्टॉक एवं अभिलेख संधारण – प्रत्येक विक्रेता को क्रय-विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखना होगा। मूल्य सूची एवं उपलब्ध स्टॉक की जानकारी दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
5. शिकायत पर कार्रवाई – किसानों की किसी भी शिकायत पर त्वरित जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को उचित दर पर और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


